लखीमपुर खीरी में बलात्कार के आरोपी का अवैध कब्जा हटाया गया

लखीमपुर खीरी में बलात्कार के आरोपी का अवैध कब्जा हटाया गया

लखीमपुर खीरी में बलात्कार के आरोपी का अवैध कब्जा हटाया गया
Modified Date: September 9, 2026 / 04:59 pm IST
Published Date: September 9, 2026 4:59 pm IST

लखीमपुर खीरी, नौ सितंबर (भाषा) लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही क्षेत्र के एक गांव में प्रशासन ने चार साल की एक बच्ची से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से सार्वजनिक सम्पत्ति पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया।

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सिंगाही क्षेत्र में चार साल की एक बच्ची से बलात्कार के आरोपी खलील नामक व्यक्ति को गत रविवार की रात को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि खलील ने सार्वजनिक सम्पत्ति पर घर बनाया था जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच आज हटा दिया गया।

सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई खलील के खिलाफ जारी कब्ज़ा हटाने के आदेश का हिस्सा थी और इसका बलात्कार के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता- 2006 की धारा 67 के तहत खलील को कब्जा हटाने और बेदखली का आदेश 15 जुलाई 2024 को जारी किया गया था।

सिंह ने कहा, ‘‘खलील ने इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। आदेश का पालन करने के लिए उसे कई नोटिस भी भेजे गए थे लेकिन उसने कब्जा नहीं हटाया था।’’

उन्होंने ने बताया कि खलील को आखिरी नोटिस 18 अगस्त को भेजा गया था।

जिलाधिकारी ने कहा, ”जब खलील ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आज सार्वजनिक सड़क पर बने ढांचे को हटा दिया गया।”

भाषा सं. सलीम अमित

अमित


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