आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में काला धन अधिनियम के तहत 4,009.64 करोड़ रुपये का कर लगाया

आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में काला धन अधिनियम के तहत 4,009.64 करोड़ रुपये का कर लगाया

आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में काला धन अधिनियम के तहत 4,009.64 करोड़ रुपये का कर लगाया
Modified Date: March 23, 2026 / 09:37 pm IST
Published Date: March 23, 2026 9:37 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों में दिसंबर 2025 तक अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों पर काला धन संबंधी अधिनियम, 2015 के तहत 4,009.64 करोड़ रुपये का कर लगाया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4,556.64 करोड़ रुपये का कर वसूला गया था।

मंत्री ने कहा कि जब भी अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों से संबंधित विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने कहा कि इनमें आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर निर्धारण अधिनियम, 2015 शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि ‘‘पनामा, पैराडाइज और पेंडोरा पेपर लीक’’ के तहत पता लगाये गए मामलों के लिए, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 के तहत कुल 14,636 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति पर कर का आकलन किया गया है।

चौधरी ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक काला धन संबंधी अधिनियम, 2015 के तहत 1,368 आकलन पूरे हो चुके हैं, जिनमें 41,257.08 करोड़ रुपये से अधिक के कर और जुर्माने की मांग की गई है और कुल 167 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश

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