रिश्वत के मामले में आईआरटीसी के अधिकारी और निजी कंपनी का निदेशक गिरफ्तार : सीबीआई

रिश्वत के मामले में आईआरटीसी के अधिकारी और निजी कंपनी का निदेशक गिरफ्तार : सीबीआई

रिश्वत के मामले में आईआरटीसी के अधिकारी और निजी कंपनी का निदेशक गिरफ्तार : सीबीआई
Modified Date: July 24, 2026 / 01:31 am IST
Published Date: July 24, 2026 1:31 am IST

नयी दिल्ली, 23 जुलाई(भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के मुंबई में पश्चिमी जोन कार्यालय के एक वरिष्ठ कार्यकारी और कोलकाता की एक निजी कंपनी के निदेशक को करीब चार लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने कहा कि उसने 22 जुलाई को दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

एजेंसी के मुताबिक आईआरसीटीसी के अधिकारी ने ‘आरोपी निजी व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार व बेईमानी करने के बदले में अनुचित लाभ उठाया।

संघीय एजेंसी के मुताबिक आईआरसीटीसी के अधिकारी ने कथित तौर पर 21 अप्रैल को 1,98,500 रुपये और 8 जून को दो लाख रुपये लिए। यह पैसा ‘अराहा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ लंबित भुगतान को मंजूरी दिलाने में मदद करने के बदले में उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में नकद जमा कराए गए।

सीबीआई ने बताया कि दोनों ही मौकों पर, कथित तौर पर निजी कंपनी के निदेशक के एक सहयोगी ने नकद राशि जमा की थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक 22 जुलाई को मुंबई में आईआरसीटीसी के पश्चिमी जोन कार्यालय में दोनों आरोपियों से उस कथित 3,98,500 रुपये की रिश्वत मांगने और भुगतान करने के मामले में पूछताछ की गई।

बयान में कहा गया है कि निजी कंपनी के आरोपी निदेशक के पास एक बैग मिला, जिसमें 4,49,500 रुपये और 13,200 रुपये नकद थे।

एजेंसी ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से अपराध में संलिप्तता के संकेत करने वाले व्हाट्सऐप चैट भी मिली हैं।

बयान में कहा गया है कि दोनों आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई, जिसके दौरान ‘‘अपराध से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए’’।

सीबीआई ने कहा कि दोनों आरोपियों को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें 27 जुलाई तक संघीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


लेखक के बारे में