जहांगीरपुरी हिंसा: अदालत ने पिस्तौल देने वाले व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया |

जहांगीरपुरी हिंसा: अदालत ने पिस्तौल देने वाले व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

जहांगीरपुरी हिंसा: अदालत ने पिस्तौल देने वाले व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : May 14, 2022/9:17 pm IST

नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल कथित तौर पर उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने गुलफाम रसूल उर्फ गुल्ली को जमानत देने से इनकार कर दिया। गुलफाम को पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को कथित तौर पर पिस्तौल देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘इस समय क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है। अभी आरोपपत्र दाखिल किया जाना बाकी है। आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर हैं।’’

पुलिस ने रसूल को 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई थी।

गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं थीं, जिसमें एक नागरिक और आठ पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

 

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