School Closed Tommorrow Order: कल नहीं खुलेंगे स्कूलों के कपाट.. कलेक्टर ने जारी किया अवकाश का आदेश, बच्चों की मौज तो पैरेंट्स को राहत

School Closed Tommorrow Order: आदेश में उल्लेख है कि, "अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में उपर्युक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

School Closed Tommorrow Order: कल नहीं खुलेंगे स्कूलों के कपाट.. कलेक्टर ने जारी किया अवकाश का आदेश, बच्चों की मौज तो पैरेंट्स को राहत

School Closed Tommorrow Order || Image- IBC24 News Archive

Modified Date: January 6, 2026 / 01:16 pm IST
Published Date: January 6, 2026 1:16 pm IST
HIGHLIGHTS
  • जयपुर में स्कूलों का अवकाश घोषित
  • ठंड और शीतलहर बनी वजह
  • आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जयपुर: राजस्थान में पड़ रहे भीषण ठंड के कारण जयपुर जिले के 5वीं कक्षा तक के स्कूल 6 से 8 जबकि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे (School Closed Tommorrow Order) सरकार के फैसले के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय 6 जनवरी, 2026 से 10 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे।

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश और दिशानिर्देश (Jaipur Latest Hindi News)

जयपुर जिलाधिकारी दफ्तर से जारी आदेश में लिखा है की, “मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जयपुर जिले में शीतलहर और बढती हुई ठण्ड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 05 तक के विद्यार्थियों का दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 10.01.2026 तक एवं कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के विद्यार्थियों का दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 08.01.2026 तक अवकाश (School Closed Tommorrow Order) घोषित किया जाता है। समस्त शिक्षकगण विद्यालय में नियमित उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी।”

अवमानना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई (Public Vacation Today News)

आदेश में उल्लेख है कि, “अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि (School Closed Tommorrow Order) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में उपर्युक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।”

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