जामिया हिंसा जांच : दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित करने संबंधी याचिका का विरोध किया

जामिया हिंसा जांच : दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित करने संबंधी याचिका का विरोध किया

जामिया हिंसा जांच : दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित करने संबंधी याचिका का विरोध किया
Modified Date: December 13, 2022 / 06:33 pm IST
Published Date: December 13, 2022 6:33 pm IST

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस के कथित अत्याचारों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध करने वाली याचिका का यहां उच्च न्यायालय में मंगलवार को विरोध किया।

पुलिस द्वारा ये कथित अत्याचार नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद किए गए थे।

पुलिस ने विश्वविद्यालय में हिंसा की घटना से जुड़ी लंबित जनहित याचिका में दायर एक ‘संशोधित अर्जी’ पर जवाब दिया। इसमें छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को स्वतंत्र एजेंसी के पास भेजने का भी अनुरोध किया गया है। पुलिस ने दलील दी कि कोई ‘‘अजनबी’’ किसी भी तीसरे पक्ष से जांच की मांग नहीं कर सकता।

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पुलिस ने कहा कि यह अर्जी ‘‘जनहित याचिका की आड़ में किसी तीसरे पक्ष द्वारा आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने की गुप्त कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है’’ और याचिकाकर्ता को किसी कथित अपराध की जांच के लिए एसआईटी के सदस्यों को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह याचिका संसद भवन के सामने जामा मस्जिद के इमाम और वकीलों, जेएमआई के छात्रों, दक्षिण दिल्ली में ओखला के निवासियों ने दायर की है जहां विश्वविद्यालय स्थित है।

गत महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय में हिंसा को लेकर छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी दिल्ली पुलिस से किसी स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को आखिरी मौका दिया था।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अगले साल 12 जनवरी की तारीख तय की है।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने इलाके में जानबूझकर हिंसा करने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से एक सुनियोजित योजना बनायी और उसे अंजाम दिया।

भाषा

गोला दिलीप

दिलीप


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