जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में दो मादक पदार्थ तस्करों की चार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में दो मादक पदार्थ तस्करों की चार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में दो मादक पदार्थ तस्करों की चार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
Modified Date: June 8, 2026 / 04:33 pm IST
Published Date: June 8, 2026 4:33 pm IST

श्रीनगर, आठ जून (भाषा) जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में सोमवार को अधिकारियों ने मादक पदार्थों के दो तस्करों की लगभग चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया, ‘श्रीनगर पुलिस ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थ के दो तस्करों की लगभग चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की।’

उन्होंने कहा कि संगम पुलिस ने गुलाम अहमद डार की लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘कुर्क की गई संपत्तियों में एक मकान, जमीन और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थीं।’

उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में नौहट्टा पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख की लगभग एक करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली है। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के रूप में चिन्हित की गई है।

भाषा शुभम मनीषा

मनीषा


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