फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में आरोपी जामवाल को छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में आरोपी जामवाल को छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में आरोपी जामवाल को छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Modified Date: March 23, 2026 / 09:27 pm IST
Published Date: March 23, 2026 9:27 pm IST

जम्मू, 23 मार्च (भाषा) नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर एक कार्यक्रम में गोली चलाने के आरोपी कमल सिंह जामवाल को यहां की एक अदालत ने सोमवार को छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर जामवाल को अदालत में पेश किया गया था।

ग्यारह मार्च को जब पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक विवाह समारोह से निकल रहे थे, तब जामवाल (63) ने उन पर गोली चला दी। घटना में अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए। आरोपी को काबू में कर लिया गया और उसके पास से एक रिवॉल्वर बरामद की गई।

आरोपी की ओर से पेश वकील ने बताया कि चूंकि न्यायाधीश अवकाश पर थे, इसलिए जामवाल को उप-न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया और छह अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इससे पहले 12 मार्च को न्यायाधीश ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 16 मार्च को पहली हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उप-न्यायाधीश ने उसकी पुलिस हिरासत सात दिन के लिए बढ़ा दी थी।

पुलिस ने घटना की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक की देखरेख में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले में आरोप लगाए गए हैं।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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