नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) टीवीके प्रमुख विजय अभिनीत तमिल फिल्म ‘जना नायकन’ के निर्माता द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एकल पीठ के निर्देश पर रोक लगा दी गई थी। एकल पीठ के न्यायाधीश ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को मंजूरी देने का निर्देश दिया था।
उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होने की संभावना है। अभी तक सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम नहीं तय किया गया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को ‘जन नायकन’ को तुरंत मंजूरी प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही अभिनेता से नेता बने विजय की इस फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है।
केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्देश पर रोक लगा दी थी, जिसमें बोर्ड को फिल्म को मंजूरी प्रमाणपत्र तुरंत जारी करने के लिए कहा गया था।
भाषा संतोष दिलीप
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