झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद |

झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद

झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद

:   Modified Date:  May 1, 2024 / 12:01 AM IST, Published Date : May 1, 2024/12:01 am IST

चाईबासा (झारखंड), 30 अप्रैल (भाषा) झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने 60 वर्षीय एक व्यक्ति को एक नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला करीब चार साल पहले का है।

लड़की उस समय 13 वर्ष की थी और दोषी को जानती थी। वह बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सेलाई बिरुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस संबंध में पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मंझारी थाने में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बिरुआ लड़की को लकड़ी एकत्रित करने के बहाने से पास के जंगल में ले गया और वहां डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने काफी वक्त तक अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया। पेट में दर्द होने पर उसने यह बात अपनी मां को बताई। तब उसके गर्भवती होने का पता चला।

पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि पीड़िता की अब एक बेटी है।

भाषा

नोमान अमित

अमित

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers