झारखंड: जेपीएससी की कई परीक्षाओं के जरिये नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने पर अदालत की रोक

झारखंड: जेपीएससी की कई परीक्षाओं के जरिये नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने पर अदालत की रोक

झारखंड: जेपीएससी की कई परीक्षाओं के जरिये नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने पर अदालत की रोक
Modified Date: August 20, 2026 / 05:13 pm IST
Published Date: August 20, 2026 5:13 pm IST

रांची, 20 अगस्त (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं तक के माध्यम से नियुक्त किये गये सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना के अमल पर भी रोक लगायी।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के 25 दिनों के आंदोलन के बीच हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार ने वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग तथा बाह्य भर्ती एजेंसी (आउटसोर्स) द्वारा कराई गई 45 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है एवं उनकी जांच के आदेश दिये हैं।

भाषा राजकुमार संतोष

संतोष


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