कर्नाटक: ‘भारत माता की जय’ के नारे पर आपत्ति को लेकर कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज

कर्नाटक: ‘भारत माता की जय’ के नारे पर आपत्ति को लेकर कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज

कर्नाटक: ‘भारत माता की जय’ के नारे पर आपत्ति को लेकर कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: August 20, 2026 / 05:22 pm IST
Published Date: August 20, 2026 5:22 pm IST

बीदर, 20 अगस्त (भाषा) कर्नाटक के बीदर में एक इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद विद्यार्थियों द्वारा ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के नारे लगाए जाने पर कथित रूप से आपत्ति जताने के लिए प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, एक छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर चितगुप्पा थाने में 17 अगस्त को अब्दुल हकीम (39) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा चितगुप्पा कस्बा स्थित इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा का छात्र है।

प्राथमिकी में बताया गया कि कॉलेज में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम व राष्ट्रगान हुआ।

प्राथमिकी के अनुसार, पूर्वाह्न करीब 10 बजे राष्ट्रगान के बाद छात्र कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ कॉलेज परिसर से बाहर निकल रहा था और इस दौरान उन्होंने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ जैसे नारे लगाए।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि उस समय मदरगी निवासी हकीम ने विद्यार्थियों को रोका और उन्हें इस तरह के नारे लगाने को लेकर चेतावनी दी।

शिकायत के अनुसार, प्राचार्य ने छात्रों से कथित तौर पर दोबारा ऐसे नारे नहीं लगाने को कहा।

उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ये नारे एक विशेष धार्मिक समुदाय से जुड़े हैं और कॉलेज परिसर में ये नारे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कॉलेज में विभिन्न समुदायों के छात्र पढ़ते हैं, इसके बावजूद प्राचार्य ने उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया और ऐसा व्यवहार किया जिससे अलग-अलग समुदायों के विद्यार्थियों के बीच वैमनस्य पैदा हो सकता है।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

भाषा जितेंद्र मनीषा

मनीषा


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