उच्च न्यायालय ने पेसा कानून के तहत नियम बनाने पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने पेसा कानून के तहत नियम बनाने पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने पेसा कानून के तहत नियम बनाने पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा
Modified Date: June 26, 2025 / 11:03 pm IST
Published Date: June 26, 2025 11:03 pm IST

रांची, 26 जून (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के नियमों का क्रियान्वयन नहीं होने के कारणों की जानकारी दे।

यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है।

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस संबंध में अदालत के आदेश के बावजूद नियमों को लागू नहीं किया था।

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उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में सरकार को नियमों के क्रियान्वयन के लिए दो महीने का समय दिया था। हालांकि, संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अवमानना ​​याचिका दायर की गई।

मामले पर अब पांच अगस्त को सुनवाई होगी। 1996 में अधिनियम लागू होने के बावजूद राज्य सरकार नियमों का मसौदा तैयार नहीं कर पाई है।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश


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