रांची, 20 मार्च (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को चाईबासा की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर रोक लगा दी।
चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने के लिए गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
गांधी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी।
गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
चाईबासा के निवासी प्रताप कुमार ने गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मुकदमा दायर कराया था। कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा कि गांधी के बयान अपमानजनक थे और जानबूझकर शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे।
भाषा आशीष माधव
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