चाईबासा, 25 मई (भाषा) झारखंड के चाईबासा में पिछले वर्ष नवंबर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी करार दिए गए मोरन बांसिंह नामक आरोपी को स्थानीय अदालत ने बुधवार को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि चाईबासा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्यामनन्दन तिवारी की अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ 20 नवम्बर 2021 को मुफस्सिल थाने के पान्डासाली चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी।
भाषा, संवाद, इन्दु धीरज
धीरज
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