कंझावला ‘हिट एंड रन’: न्यायधिकरण ने पीड़ित परिवार को 36.69 लाख रु मुआवजा देने का आदेश दिया

कंझावला ‘हिट एंड रन’: न्यायधिकरण ने पीड़ित परिवार को 36.69 लाख रु मुआवजा देने का आदेश दिया

कंझावला ‘हिट एंड रन’: न्यायधिकरण ने पीड़ित परिवार को 36.69 लाख रु मुआवजा देने का आदेश दिया
Modified Date: October 30, 2025 / 03:06 pm IST
Published Date: October 30, 2025 3:06 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने जनवरी 2023 में यहां कंझावला में ‘हिट-एंड-रन’ घटना में जान गंवाने वाली 20 वर्षीय अंजलि सिंह के परिवार को 36.69 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह घटना 31 दिसंबर, 2022 और एक जनवरी, 2023 की मध्यरात्रि को हुई थी जब एक कार की टक्कर के बाद स्कूटी सवार अंजलि सिंह एक गाड़ी में फंस गई थीं और सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 13 किलोमीटर तक घिसटती चली गईं जिससे उनकी मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण ने अंजलि के परिवार की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुसार, दुर्घटना करने वाले वाहन चालक की ओर से लापरवाही बरती गई और वह न केवल इस दुर्घटना के लिए, बल्कि उसके बाद हुई हर घटना के लिए जिम्मेदार था।

न्यायाधिकरण ने 27 अक्टूबर के आदेश में कहा कि चालक अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और घटना के दौरान वह शराब के नशे में था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (अमित) अपनी लापरवाही के कारण युवती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इसने कहा कि याचिकाकर्ता (अंजलि का परिवार) मृत्यु के लिए मुआवजा पाने का हकदार है।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि दोषी वाहन के मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा की संलिप्तता विवादित नहीं है।

इसने मृतक के परिवार को विभिन्न मदों में लगभग 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि कार का बीमा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा किया गया था और उसे 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया।

भाषा

नोमान मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में