कर्नाटक विधानसभा ने ‘गिग’ कर्मियों के कल्याण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
कर्नाटक विधानसभा ने ‘गिग’ कर्मियों के कल्याण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
बेंगलुरु, 19 अगस्त (भाषा)कर्नाटक विधानसभा ने ‘गिग’ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी सामाजिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ‘एग्रीगेटर’ को देने संबंधी एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025, विभिन्न श्रेणियों के समन्यवकों या प्लेटफॉर्म के लिए प्रत्येक लेनदेन के दौरान कार्यकर्ता को भुगतान के 1 से 5 प्रतिशत का कल्याण शुल्क प्रस्तावित करता है।
विधेयक में विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने की प्रणालियों में पारदर्शिता, गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, मंच आधारित गिग श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का सृजन तथा मंच आधारित गिग श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक करने का प्रावधान है।
इसके अलावा विधेयक में एग्रीगेटर या मंच का पंजीकरण करने और मंच आधारित गिग श्रमिकों को आय सुरक्षा और उचित कार्य स्थितियों के संबंध में प्रावधान है।
‘गिग’ कर्मी वे कर्मचारी होते हैं जो अस्थायी, लचीली या फ्रीलांस नौकरियों में काम करते हैं, अक्सर डिजिटल मंचों के माध्यम से काम करते हैं। वे पारंपरिक, पूर्णकालिक रोजगार के विपरीत, अलग-अलग परियोजनाओं या कार्यों के लिए काम करते हैं और भुगतान प्राप्त करते हैं।
भाषा धीरज पवनेश
पवनेश

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