कर्नाटक: भाजपा विधायक हरीश पूंजा को पुलिस जांच में शामिल होने के बाद जमानत मिली

कर्नाटक: भाजपा विधायक हरीश पूंजा को पुलिस जांच में शामिल होने के बाद जमानत मिली

कर्नाटक: भाजपा विधायक हरीश पूंजा को पुलिस जांच में शामिल होने के बाद जमानत मिली
Modified Date: May 23, 2024 / 10:29 pm IST
Published Date: May 23, 2024 10:29 pm IST

मंगलुरु, 23 मई (भाषा) मंगलुरु में बेलथांगडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक हरीश पूंजा को पार्टी कार्यकर्ता को जबरन थाने से छुड़ाने का दबाव बनाने और पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामलों में जांच के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के बाद बीती रात थाने से जमानत दे दी गयी।

पूंजा 18 मई को भाजपा कार्यकर्ता शशिराज शेट्टी की रिहाई की मांग करने बेलथांगडी पुलिस थाने पहुंचे थे और कथित तौर पर इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाया था जिसके बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा फसाद), 341 (गलत तरीके से मार्ग अवरुद्ध करना), 504 (भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात पूंजा पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए जिसके बाद पुलिस ने थाने से उन्हें जमानत दे दी।

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भाषा, इन्दु खारी

खारी


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