कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मतपत्रों के जरिये पंचायत चुनाव कराने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मतपत्रों के जरिये पंचायत चुनाव कराने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

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  • Publish Date - February 6, 2026 / 01:12 AM IST,
    Updated On - February 6, 2026 / 01:12 AM IST

बेंगलुरु, पांच फरवरी (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, जिससे चुनावों में मतपत्र और मतपेटियों के उपयोग का रास्ता साफ हो गया। राज्य के मंत्री एच. के. पाटिल ने यह जानकारी दी।

कैबिनेट ने कर्नाटक ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों के इस्तेमाल का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, “हम पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, जिनमें मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग होगा। पुराने कानून में इसके प्रावधान नहीं हैं। जहां आवश्यक होगा, वहां मतपत्र और मतपेटियों के उपयोग के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।”

कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को लेकर आशंका जताई है और इसी कारण स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्र और मतपेटियों के माध्यम से कराने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में कांग्रेस सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया था कि राज्य में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराए जाएं। सरकार का दावा है कि लोगों के बीच ईवीएम को लेकर भरोसे और विश्वसनीयता में कमी आई है।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष