कर्नाटक : कांग्रेस का पदाधिकारी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार

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कर्नाटक : कांग्रेस का पदाधिकारी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार

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  • Publish Date - April 28, 2026 / 05:48 PM IST,
    Updated On - April 28, 2026 / 05:48 PM IST

बेंगलुरु, 28 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस के एक पदाधिकारी को 16-वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ कथित अनुचित व्यवहार के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि 40-वर्षीय शिकायतकर्ता (लड़की के पिता) ने कांग्रेस पदाधिकारी आनंद पी. पर मारपीट करने, आपराधिक धमकी देने और जोर-जबरदस्ती के आरोप भी लगाए हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, आनंद कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर आता-जाता था और उसने शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिया था।

पुलिस के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने कथित (अवैध) संबंध पर सवाल उठाया, तो उसकी पत्नी और कांग्रेस पदाधिकारी आनंद ने कथित रूप से उसपर हमला किया तथा उसकी हत्या की कोशिश की। शिकायत में नाबालिग लड़की के खिलाफ भी बार-बार हिंसा के आरोप लगाए गए हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी और शिकायतकर्ता की पत्नी ने कथित रूप से नाबालिग बच्ची पर कई बार डंडों और चाकू से वार किया, जिससे वह जख्मी हो गयी और रक्तस्राव भी हुआ।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके पास फोटो के तौर पर इन घटनाओं के सबूत मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने आनंद पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ अनुचित व्यवहार का भी आरोप लगाया।

प्राथमिकी में उसके हवाले से कहा गया है, ‘‘आनंद ने मेरी 16-वर्षीय बेटी को अनुचित तरीके से छुआ और उससे अश्लील बातें भी कीं।’’

पुलिस ने बताया कि शिकायत में आनंद पी. पर संपत्ति के मामलों में भी आपराधिक धमकी और जोर-जबरदस्ती के आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

भाषा सुरेश माधव

माधव