नई दिल्ली । कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 9 मई को मामले की सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार की ओर से SG तुषार मेहता के अनुरोध पर यह सुनवाई टली। सुनवाई होने तक सरकार नोटिफिकेशन को लागू नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने का कर्नाटक सरकार का फैसला नौ मई तक लागू नहीं किया जाएगा।
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सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाए दायर की गईं। जिस पर 13 अप्रैल में सुनवाई होनी थी लेकिन राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जिसके बाद जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 25 अप्रैल तक मामले की सुनवाई टाल दी।