कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

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  • Publish Date - March 14, 2025 / 08:31 PM IST,
    Updated On - March 14, 2025 / 08:31 PM IST

बेंगलुरु, 14 मार्च (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

निचली अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के एक मामले में आरोप-पत्र के आधार पर येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया है।

उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों को जारी समन पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से भी येदियुरप्पा को छूट प्रदान की है।

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 28 फरवरी को 82 वर्षीय येदियुरप्पा और मामले के संबंध में तीन अन्य आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

इसके अलावा, विशेष अदालत ने कर्नाटक के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर भी नये सिरे से संज्ञान लिया था।

यह मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी, 2024 को एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

अंतरिम आदेश पारित करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप सिंह येरूर ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

भाषा रवि कांत रवि कांत वैभव

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