केरल: दो भाइयों की हत्या के दोषी 25 आईयूएमएल कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा |

केरल: दो भाइयों की हत्या के दोषी 25 आईयूएमएल कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा

केरल: दो भाइयों की हत्या के दोषी 25 आईयूएमएल कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : May 16, 2022/4:17 pm IST

पलक्कड़ (केरल), 16 मई (भाषा) केरल की एक सत्र अदालत ने पलक्कड़ जिले में वर्ष 2013 में हुई दो भाइयों की हत्या के मामले में 25 दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सभी दोषी आईयूएमएल (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग) के कार्यकर्ता हैं।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और ये पूरी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजिथ टी.एच. ने 12 मई को दो भाइयों -नुरुद्दीन और हमसा- की हत्या के मामले में 25 आरोपियों को दोषी ठहराया था। दोनों भाई एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे जो वाम मोर्चा की समर्थक है।

विशेष लोक अभियोजक कृष्णन नारायणन ने सोमवार को दोषियों को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की। अदालत ने प्रत्येक दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ ही धारा 149 (गैरकानूनी तौर पर एकत्र होने वाला प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य के साथ किए गए अपराध का दोषी) के तहत सजा सुनाई।

नारायणन ने कहा कि पीड़ित के भाई पर हमले के लिए भी सभी आरोपियों को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया।

तीन भाइयों पर हुए हमले में केवल कुंजु मोहम्मद जिंदा बच सका और वह इस मामले का प्रमुख गवाह रहा।

नारायणन ने बताया कि एक मस्जिद के चंदे को लेकर हुए दोनों पक्षों में हुई कहसुनी के बाद हमला किया गया था।

भाषा शफीक माधव

माधव

 

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