कोच्चि, आठ दिसंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने 2017 में कोच्चि में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में मलयालम फिल्मों के अभिनेता दिलीप को सोमवार को बरी कर दिया।
हालांकि, अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ़ ‘पल्सर सुनी’ सहित छह अन्य लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में अभिनेता के अलावा तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया।
यह फैसला एर्नाकुलम की प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने सुनाया। उन्होंने 25 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती अभिनेत्री की कार में घुसकर दो घंटे तक कथित रूप से छेड़छाड़ की और बाद में एक व्यस्त इलाके में भाग निकले।
मुकदमे का सामना करने वाले दस आरोपियों में सुनील एन.एस. उर्फ ‘पल्सर सुनी’, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वी.पी., सलीम एच., प्रदीप, चार्ली थॉमस, अभिनेता दिलीप (असली नाम पी. गोपालकृष्णन), सनिल कुमार उर्फ मेस्थरी सनिल और शरत शामिल थे।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और अप्रैल 2017 में सात लोगों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर किया।
जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी सुनी ने कथित तौर पर जेल से दिलीप को एक पत्र भेजा था, जिसके बाद 10 जुलाई 2017 को अभिनेता को गिरफ्तार किया गया।
दिलीप को सात अक्टूबर 2017 को जमानत मिल गई थी।
भाषा
खारी सिम्मी
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