कोच्चि, छह दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल को बलात्कार और जबरन गर्भपात के मामले में शनिवार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
न्यायमूर्ति के. बाबू ने कहा कि अदालत 15 दिसंबर को ममकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। मामले 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।”
ममकूटथिल के अधिवक्ता एस. राजीव ने इस आदेश की पुष्टि की।
हालांकि, एक अन्य मामले में भी ममकूटथिल पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।
तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और जबरन गर्भपात के पहले मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बुधवार को बेंगलुरु की एक महिला की शिकायत के आधार पर ममकूटथिल खिलाफ बलात्कार का दूसरा मामला दर्ज किया गया था। पहले बलात्कार मामले के दर्ज होने के बाद से फरार ममकूटाथिल ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष हैं और उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने यह दावा भी किया है कि उनके और पहली शिकायतकर्ता के बीच सहमति से संबंध बना था और जब यह संबंध तनावपूर्ण हो गया, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।
विधायक ने यह भी कहा है कि महिला शादीशुदा है, लेकिन अपने पति से अलग रहती है, और ‘खुद को बचाने’ के लिए उसने उनके संबंध से इंकार कर दिया।
ममकूटथिल ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करने के लिए वह तैयार हैं और यदि उन्हें गिरफ्तारी के भय के बिना जांच अधिकारी के सामने पेश होने का अवसर दिया जाए तो वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ‘तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने’ की कोशिश कर रही है।
भाषा जोहेब संतोष
संतोष