केरल सरकार युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए शिक्षण परिसरों में पुलिस इकाई स्थापित करे : उच्च न्यायालय

केरल सरकार युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए शिक्षण परिसरों में पुलिस इकाई स्थापित करे : उच्च न्यायालय

केरल सरकार युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए शिक्षण परिसरों में पुलिस इकाई स्थापित करे : उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: February 11, 2021 2:12 pm IST

कोच्चि, 11 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के स्तर को अस्वीकार्य करार देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि किशोरों एवं युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए वह शिक्षण परिसरों में पुलिस इकाई की स्थापना करे।

मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार एवं न्यायमूर्ति एएम शफीक की पीठ ने शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं एवं विद्यार्थियों में नशे की की लत को रोकने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह परिसर में पुलिस इकाई स्थापति करे क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां शिक्षण संस्थानों के भीतर नियमित आधार पर जांच नहीं करतीं।

अदालत ने कहा, ‘‘पुलिस एवं आबकारी कर्मियों के लिए शिक्षण संस्थानों में एनडीपीएस अधिनियम-1985 को लागू करने के तरीके को आसान बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।’’

 ⁠

पीठ ने यह निर्देश बुधवार को स्व पंजीकृत याचिका का निपटारा करते हुए दिया जिसे 15 मार्च 2015 को कोट्टायम के पूर्व पुलिस प्रमुख एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एन रामचंद्रन की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया था।

भाषा धीरज नेत्रपाल

नेत्रपाल


लेखक के बारे में