केरल उच्च न्यायालय ने शबरिमला के नए कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी

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केरल उच्च न्यायालय ने शबरिमला के नए कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 11:57 AM IST,
    Updated On - July 17, 2026 / 11:57 AM IST

कोच्चि, 17 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने वर्तमान में सांस्कृतिक मामलों के निदेशक के रूप में कार्यरत पी. एस. शांताकुमार की 2026-27 के लिए शबरिमला के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

वह ओ. जी. बीजू का स्थान लेंगे जिनकी शबरिमला में विभिन्न पदों पर लगातार तैनाती पर उच्च न्यायालय ने पहले सवाल उठाए थे।

उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) से यह भी कहा था कि तबादलों और नियुक्तियों के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके प्रबंधन वाले प्रमुख मंदिरों में प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी के पदों पर केवल दक्ष एवं ईमानदार अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए।

इसके बाद बोर्ड ने एक आवेदन दायर कर बीजू का तबादला करने और उनके स्थान पर शांताकुमार को शबरिमला का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने कहा कि बोर्ड के सतर्कता एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ के मुख्य सुरक्षा तथा सतर्कता अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) ने शांताकुमार की पृष्ठभूमि और सेवा अभिलेख की जांच की।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘रिपोर्ट में बताया गया है कि शबरिमला के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान शांताकुमार के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी। बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ ने भी उस अवधि की शबरिमला ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की, जब शांताकुमार प्रशासनिक अधिकारी थे और पाया कि उन पर कोई राशि बकाया नहीं है। देवस्वओम बोर्ड ने यह भी बताया है कि शांताकुमार पर कोई बकाया नहीं है।’’

पीठ ने टीडीबी के आवेदन को स्वीकार करते हुए शांताकुमार को 16 जुलाई से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी।

भाषा गोला निहारिका

निहारिका

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