केरल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में केपीसीसी प्रमुख को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

केरल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में केपीसीसी प्रमुख को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

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  • Publish Date - June 16, 2023 / 03:57 PM IST,
    Updated On - June 16, 2023 / 03:57 PM IST

कोच्चि (केरल), 16 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने प्राचीन वस्तुओं के विवादास्पद डीलर मोनसोन मावुंकल से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में अपराध शाखा की जांच का सामना कर रहे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के. सुधाकरन को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।

सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तिथि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले में 21 जून को सुनवाई होगी।’’

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सुधाकरन को हाल में मामले की जांच कर रही अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि वह बुधवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सके।

अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मामले में अपना धन गंवा चुके शिकायतकर्ताओं के एक बयान के आधार पर केपीसीसी अध्यक्ष से पूछताछ करने का फैसला किया था। शिकायतकर्ताओं दावा किया था कि उन्होंने सुधाकरन की उपस्थिति में मावुंकल को रकम सौंपी थी।

इससे पहले एजेंसी ने यहां अदालत के समक्ष एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मामले में सुधाकरन को आरोपी बनाया गया था। दो साल पहले आरोप लगने पर सुधाकरन ने इनका खंडन किया था।

भाषा सुरभि वैभव

वैभव