केरल उच्च न्यायालय ने ओमन चांडी के पूर्व निजी कर्मी का नाम सौर घोटाला मामले से हटाया
केरल उच्च न्यायालय ने ओमन चांडी के पूर्व निजी कर्मी का नाम सौर घोटाला मामले से हटाया
कोच्चि, 15 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सौर घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी के तत्कालीन निजी कर्मी टेनी जोपेन का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया।
न्यायमूर्ति सी एस डायस ने जोपेन की वह याचिका मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने मामले में अपने खिलाफ दाखिल आरोप-पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया था। यह जानकारी जोपेन की वकील सोनिया एम. ने दी।
अदालत के विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।
सौर घोटाला का मामला आरोपी सरिता एस. नायर और बीजू राधाकृष्णन द्वारा कई लोगों के साथ कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी किये जाने से जुड़ा है। इन आरोपियों ने लोगों को कम कीमत पर सौर ऊर्जा समाधान का वादा किया था, लेकिन उनसे पैसे लेने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया।
जोपेन पर सरिता और राधाकृष्णन की मदद करके श्रीधरन नायर के साथ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था।
भाषा राजकुमार सुरेश
सुरेश

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