कोच्चि, 27 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एडीजीपी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) एम आर अजित कुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति की शिकायत में विशेष सतर्कता अदालत द्वारा आगे की कार्यवाही किए जाने पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने अजित कुमार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें विशेष अदालत के 14 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत के मामले में कार्यवाही पर 12 सितंबर तक रोक लगा दी। उच्च न्यायालय का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
विशेष अदालत ने अजित कुमार पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के संबंध में सतर्कता ब्यूरो द्वारा उन्हें दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया था।
अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में आगे कार्यवाही करने का मामला बनता है। उसने शिकायतकर्ता और मामले के सभी गवाहों से पूछताछ करने का फैसला किया था। उच्च न्यायालय अजित कुमार की याचिका पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को करेगा।
भाषा सिम्मी मनीषा
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