केरल उच्च न्यायालय ने विजयन, अन्य के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगायी

केरल उच्च न्यायालय ने विजयन, अन्य के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगायी

केरल उच्च न्यायालय ने विजयन, अन्य के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगायी
Modified Date: December 18, 2025 / 12:25 pm IST
Published Date: December 18, 2025 12:25 pm IST

कोच्चि, 18 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मसाला बाण्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जारी कारण बताओ नोटिस के तहत किसी भी कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और विजयन के मुख्य प्रधान सचिव एवं केआईआईएफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अब्राहम को भी यही अंतरिम राहत दी।

यह आदेश विजयन, इसाक और अब्राहम द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर आया है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा मसाला बॉण्ड निधि के उपयोग के संबंध में नवंबर में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

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अदालत ने कहा कि चूंकि केआईआईएफबी की याचिका पर उसके खिलाफ नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है इसलिए याचिकाकर्ता विजयन, इसाक और अब्राहम भी इसी तरह की अंतरिम राहत के हकदार हैं।

अदालत ने केआईआईएफबी की याचिका के साथ ही इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी के लिए तय की।

भाषा गोला शोभना

शोभना


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