केरल: कन्नूर में ज्योतिषी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

केरल: कन्नूर में ज्योतिषी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

केरल: कन्नूर में ज्योतिषी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: January 31, 2026 / 08:55 pm IST
Published Date: January 31, 2026 8:55 pm IST

कन्नूर, 31 जनवरी (भाषा) केरल में कन्नूर की एक अदालत ने 2012 में एक ज्योतिषी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

थलस्सेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश फिलिप थॉमस ने पिनराई के परपुरम में ज्योतिषी कुंजुरमन की हत्या के मामले में एरनहोल निवासी सी.के. रमीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने रमीस को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

अदालत ने रमीस को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत भी दोषी पाया लेकिन उस धारा के तहत कोई अलग से सजा नहीं सुनाई गई।

अदालत ने मृतक के परिवार को मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार फरवरी 2012 को रमीस ज्योतिषी के कार्यालय में घुस गया और उसने कुंजुरमन पर कई बार चाकू से वार किया।

कुंजुरमन को अस्पताल ले जाया गया लेकिन 26 फरवरी 2012 को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

धर्मदम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और 2013 में आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने ज्योतिषी पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि उनके द्वारा दी गई सलाह से उसकी निजी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 16 गवाहों से पूछताछ की, 23 दस्तावेज पेश किए और नौ भौतिक वस्तुओं को चिह्नित किया।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष


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