Fine of 10 thousand on BCCI President
कोलकाताः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बंगाल सरकार और उनके आवास पर भी 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजित बनर्जी की बेंच ने सोमवार को जमीन आंबटन के मामले सुनावई करते हुए ये जुर्माना लगाया है।
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दरअसल, बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली को क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए आवास निगम हुडको ने सॉल्टलेक के सीए ब्लॉक में जमीन आबंटित की थी। जिसके बाद इस जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और सौरभ ने जमीन बंगाल सरकार को वापस लौटा दी।
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आरोप लगाया गया कि जमीन के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया था। जमीन बिना टेंडर के ही सौरव गांगुली को दे दी गई थी। सॉल्टलेक ह्यूमैनिटी’ नाम की एक स्वयंसेवी संस्था ने राज्य सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह जर्माना लगाया।
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