कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को
Modified Date: September 26, 2025 / 06:11 pm IST
Published Date: September 26, 2025 6:11 pm IST

प्रयागराज, 26 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख नौ अक्टूबर, 2025 तय की।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अगली तिथि तय की। शुक्रवार को विभिन्न आवेदनों और उन आवेदनों पर आपत्तियों को सुना गया।

उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए 18 वाद दाखिल किए हैं।

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इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से बाधित नहीं हैं। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था, उसे परिवर्तित करने से रोकता है।

अदालत ने 23 अक्टूबर, 2024 को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय में हिंदू पक्षों द्वारा दायर सभी मुकदमों को समेकित कर दिया था।

यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है।

भाषा राजेंद्र संतोष

संतोष


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