जेवर हवाईअड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण सही:इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जेवर हवाईअड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण सही:इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जेवर हवाईअड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण सही:इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Modified Date: April 30, 2026 / 10:51 pm IST
Published Date: April 30, 2026 10:51 pm IST

प्रयागराज, 30 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है।

न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की पीठ ने कई भू स्वामियों द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि 11 अप्रैल 2025 और 24 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना को याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती में इस अदालत को कोई दम नजर नहीं आता है।

अदालत ने कहा, इसलिए यह अदालत भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम, 2016 के अनुरूप की गई अधिग्रहण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती।

हालांकि, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रिहाइशी भूमि का कब्जा लेने से पूर्व पुनर्वास उपायों को पूरी तरह से लागू किया जाए।

नोएडा के ग्रामीणों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए अदालत ने 28 अप्रैल के अपने निर्णय में कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपनाई गई है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध नहीं किया और उनकी शिकायत विस्थापन से जुड़ी चिंताओं तक सीमित है।

भाषा सं राजेंद्र शोभना

शोभना


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