उच्चतम न्यायालय में अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार विधि छात्रों को जेल भेजा गया

उच्चतम न्यायालय में अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार विधि छात्रों को जेल भेजा गया

उच्चतम न्यायालय में अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार विधि छात्रों को जेल भेजा गया
Modified Date: July 15, 2026 / 07:01 pm IST
Published Date: July 15, 2026 7:01 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दो विधि छात्रों को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दोनों छात्रों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने दिल्ली पुलिस का 14 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध स्वीकार करते हुए 24 वर्षीय प्रबल प्रताप और 23 वर्षीय चंदर भान को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दोनों को 29 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

प्रबल प्रताप उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष का छात्र है। वह इस मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में पेश हुआ था। वहीं, चंदर भान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का रहने वाला है और विधि पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष का छात्र है। दोनों को 10 जुलाई को हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

यह घटना उच्चतम न्यायालय में ‘प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ से संबंधित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) की सुनवाई के दौरान हुई थी।

पुलिस के अनुसार, प्रबल प्रताप ने सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अदालत कक्ष के अंदर कागज फेंके और हंगामा किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई।

पुलिस के अनुसार, जब एक सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने का प्रयास किया।

इस मामले में तिलक मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाषा शफीक वैभव

वैभव


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