शराब जब्ती मामला : अदालत ने मलयालम टीवी चैनल के प्रबंध निदेशक की जमानत अर्जी खारिज की

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शराब जब्ती मामला : अदालत ने मलयालम टीवी चैनल के प्रबंध निदेशक की जमानत अर्जी खारिज की

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  • Publish Date - September 18, 2026 / 12:58 PM IST,
    Updated On - September 18, 2026 / 12:58 PM IST

वायनाड (केरलम), 18 सितंबर (भाषा) यहां सुल्तान बथेरी की एक अदालत ने एक मलयालम समाचार चैनल के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टीन के पैतृक आवास से तय सीमा से अधिक शराब जब्त किये जाने के मामले में उनकी जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

सुल्तान बथेरी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अधीना बीजू ने आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (आरबीसी) के प्रबंध निदेशक ऑगस्टीन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। कंपनी द्वारा प्रायोजित एक फुटबॉल कार्यक्रम में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम (एसआईटी)को उनके पैतृक घर में तय सीमा से अधिक शराब की बोतलें मिली थीं।

एसआईटी ने शराब जब्ती का मामला आबकारी विभाग को सौंप दिया, जिसने प्राथमिकी दर्ज कर बृहस्पतिवार को ऑगस्टीन को गिरफ्तार किया।

अदालत ने ऑगस्टीन को 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत के आदेश के बाद उन्हें वायनाड जिले की मनंतवाडी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

भाषा धीरज वैभव

वैभव