लोकसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित

लोकसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित

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  • Publish Date - August 12, 2025 / 05:08 PM IST,
    Updated On - August 12, 2025 / 05:08 PM IST

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) लोकसभा ने मंगलवार को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया।

खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

रेड्डी ने चर्चा के जवाब में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में छह संशोधन संसद के सामने लाए गए हैं जो खान क्षेत्र के हित में हैं।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अति महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों की बेहद मांग है और सोलर पैनल से लेकर विंड टर्मिनल तक, बिजली से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेलफोन से लेकर विमानों तक, खेती से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में इनकी जरूरत है।

रेड्डी ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि

कुछ लोगों को देश के खनिज क्षेत्र, देश की संसद और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।

खान मंत्री ने कहा कि लिथियम जैसे अति महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुगम बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सार्वजनिक उपक्रम भी बनाया है जिसके तहत जांबिया जैसे अनेक देशों से इन खनिजों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन किए जा रहे हैं।

रेड्डी ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

इस विधेयक के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित बेहद जरूरी खिनजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

इससे पहले विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य मालविका देवी और बृजमोहन अग्रवाल, तेलुगु देशम पार्टी के जी लक्ष्मीनारायण

और वाईएसआर कांग्रेस के एम गुरुमूर्ति ने भाग लिया।

भाषा वैभव माधव

माधव