दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीसी ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी, पीडब्ल्यूडी शीर्ष समिति में शामिल

दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीसी ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी, पीडब्ल्यूडी शीर्ष समिति में शामिल

दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीसी ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी, पीडब्ल्यूडी शीर्ष समिति में शामिल
Modified Date: August 18, 2026 / 07:07 pm IST
Published Date: August 18, 2026 7:07 pm IST

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जिला विकास समिति (डीडीसी) ढांचे के अधीन शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को इस समिति में शामिल किया गया है और इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय राजधानी के 13 जिलों तक कर दिया गया है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि पुनर्गठित ढांचे के तहत बुनियादी ढांचे के नियोजन, समन्वय और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति में प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी) को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

इसमें कहा गया कि दिल्ली में प्रमुख सड़कों, पुलों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की है। शीर्ष समिति में विभाग के प्रमुख को शामिल किए जाने से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और जमीनी स्तर की योजना उच्चस्तरीय नीतिगत समीक्षा के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत हो सकेगी।

डीडीसी (जिला विकास समितियों) की व्यवस्था 15 नवंबर, 1999 को लागू की गई थी। मंजूर किए गए संशोधन के तहत जिलों के पुनर्गठन से पहले नौ जिलों तक सीमित डीडीसी की संख्या अब बढ़ाकर 13 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय शीर्ष समिति में सभी कैबिनेट मंत्री, सभी 13 डीडीसी के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष और वित्त, शहरी विकास, योजना, सामान्य प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी तथा दिल्ली जल बोर्ड सहित प्रमुख विभागों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को भी नियमित सदस्य बनाया गया है। सचिव (राजस्व)-सह-मंडलायुक्त शीर्ष समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

भाषा खारी वैभव

वैभव


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