लखनऊ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ का मामला अब अदालत पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि तोड़फोड़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर जमा करे। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
इस मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेरठ के राहुल राणा ने अदालत में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस राजीव गुप्ता की डिवीजन बेंच में चल रही है।
यह भी पढ़ें : मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा- एक परिवार के महिमामंडन के लिए कई सपूतों का बलिदान भुला दिया गया
बता दें कि इस मामले में पहले ही राज्यपाल राम नाईक ने भी प्रदेश सरकार से कार्रवाई करने और जांच कराए जाने की बात कही थी। नाईक ने कहा था कि आम लोगों से वसूले गए टैक्स के पैसों से सरकारी बंगलों का रखरखाव होता है। उन्होंने कहा था कि बंगला खाली करने से पहले तोड़फोड़ बहुत ही गंभीर और अनुचित मामला है, ऐसे में इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं इस आरोप पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव राज्य सरकार पर नाराज हैं। उनका कहना है कि चूंकि वह घर(बंगला) उन्हें मिलने जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसे अपने तरीके से बनाने का काम किया था।
वेब डेस्क, IBC24