10 फीसदी आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 18 फरवरी तक मांगा जवाब

10 फीसदी आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 18 फरवरी तक मांगा जवाब

10 फीसदी आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 18 फरवरी तक मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: January 21, 2019 2:58 pm IST

चेन्नई। आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के मसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में 18 फरवरी से पहले जवाब देने कहा है। यह रिट याचिका डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने दायर की है।

डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती ने बताया था कि मद्रास हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण दिए जाने वाले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। बता दें कि इससे पहले संसद में डीएमके सांसदों ने भी बिल के विरोध में वोट किया था। सांसद कनिमोझी ने मांग की थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए।

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वहीं डीएमके चीफ एम के स्टालिन पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। उनका कहना था कि कोटा सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए न कि आर्थिक स्थिति पर। गौरतलब है कि दस फीसदी सवर्ण आरक्षण अभी राज्य सेवाओं पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें चाहें तो इसी प्रकार का कानून बनाकर अपनी राज्य सेवाओं के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान तैयार कर सकती हैं।


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