मद्रास उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु कमल हासन के नाम एवं तस्वीरों के उपयोग पर रोक लगायी

मद्रास उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु कमल हासन के नाम एवं तस्वीरों के उपयोग पर रोक लगायी

मद्रास उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु कमल हासन के नाम एवं तस्वीरों के उपयोग पर रोक लगायी
Modified Date: January 12, 2026 / 10:38 pm IST
Published Date: January 12, 2026 10:38 pm IST

चेन्नई, 12 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता कमल हासन के नाम और तस्वीरों के व्यावसायिक उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी।

हासन ने यह कहते हुए अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया कि चेन्नई स्थित ‘नीये विदाई’ नामक एक कंपनी उनकी तस्वीर, नाम, ‘उलगनायगन’ उपाधि और उनके प्रसिद्ध संवादों का उपयोग कर बिना उनकी पूर्व अनुमति के टी-शर्ट और शर्ट बेच रही है।

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से वरिष्ठ वकील सतीश पारासरन और अधिवक्ता विजयन सुब्रमणियन ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण का तर्क दिया। दोनों वकीलों ने अनुरोध किया कि किसी भी संस्था को उनके मुवक्किल की सहमति के बिना उनके नाम, छवि, उपाधियों या संवादों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाए।

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इन दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राममूर्ति ने हासन के नाम और छवि के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।

उच्च न्यायालय ने ‘नीये विदाई’ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कार्यवाही फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति राममूर्ति ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कार्टून में अभिनेता की छवि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश


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