मेदिनीनगर, 30 जून (भाषा) मेदिनीनगर की जिला एवं सत्र अदालत ने एक आपराधिक गिरोह के सरगना गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के सहयोगी सिंटू सिंह को 15 वर्ष पूर्व मेदिनीनगर में हुई हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया ।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाई।
इस मामले में स्थानीय माफिया गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह पहले से सजायाफ्ता है, वह जमानत पर रिहा होने के बाद फिलहाल फरार है।
मेदिनीनगर में 17 जनवरी 2007 को हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी मारे गए श्याम बिहारी सिंह के भाई कृष्ण बिहारी सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें दो अज्ञात हत्यारों का उल्लेख था।
मामले में उपलब्ध साक्ष्य, घटनाक्रम की आपस में जुड़ती कड़ियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायधीश संतोष कुमार ने इस मामले में सिंटू को दोषी पाया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
भाषा, संवाद, इन्दु शोभना
शोभना
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