महराजगंज (उप्र), 17 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मिश्रा ने बताया, ‘‘चौक थाना क्षेत्र के कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को हत्या के मामले में दोषी पाया गया। दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें छह महीने और जेल की सजा काटनी होगी।’’
एडीजीसी ने बताया कि 25 जून, 2004 को चौक थाने के भेलभरिया में जमीन विवाद को लेकर रामनाथ यादव की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में दो आरोपियों कपिलदेव यादव और सुरेश यादव के खिलाफ पुलिस ने चौक थाने में हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
उन्होंने कहा, ‘‘अपर जिला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसला सुनाए जाने के समय दोनों दोषी अदालत में मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया।’’
भाषा सं आनन्द सुरभि
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