महाराष्ट्र के सचिव माथेरान हिल स्टेशन पर पर्यावरण नियमों को लागू करने के लिए बैठक बुलाएं : एनजीटी

महाराष्ट्र के सचिव माथेरान हिल स्टेशन पर पर्यावरण नियमों को लागू करने के लिए बैठक बुलाएं : एनजीटी

महाराष्ट्र के सचिव माथेरान हिल स्टेशन पर पर्यावरण नियमों को लागू करने के लिए बैठक बुलाएं : एनजीटी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: December 18, 2020 11:12 am IST

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के शहरी विकास सचिव को निर्देश दिया कि वह राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माथेरान हिल स्टेशन पर पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू करवाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों की बैठक बुलाएं।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस का संज्ञान लिया जिसके तहत उसने उसने बिना अनुमति चल रहे सात होटलों को जल (निषेध एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1974 और वायु (निषेध एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1981 के तहत बंद करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी ने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले होटलों को जारी नोटिस का भी संज्ञान लिया जिसमें उन्हें कारण बताना है कि वे उन्हें क्यों बंद नहीं कर रहे हैं और हर्जाने की वसूली की जाएगी।

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एनजीटी ने नगर परिषद को निर्देश दिया कि पर्यावरण नियम लागू करने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और जिसकी निगरानी महाराष्ट्र राज्य के शहरी विकास सचिव को करने की जरूरत है।

भाषा धीरज माधव

माधव


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