नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को जीवन पर्यन्त उम्रकैद

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को जीवन पर्यन्त उम्रकैद

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को जीवन पर्यन्त उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: May 6, 2022 9:34 pm IST

जयपुर, छह मई (भाषा) राजस्थान के बारां जिले की पॉक्सो अदालत ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में शुक्रवार को दोषी को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बारां के पुलिस अधीक्षक कल्याण मल मीणा ने बताया कि पॉक्सो अदालत ने अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी मध्यप्रदेश निवासी सोनू चौधरी (30) को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक कारावास) की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में प्राथमिकी 24 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने महज आठ दिनों में जांच पूरी करके आरोपी के खिलाफ चार मार्च को पॉक्सो अदालत संख्या एक में चालान पेश कर दिया था।

भाषा कुंज बिहारी अर्पणा

अर्पणा


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