अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद

अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद

अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: October 13, 2022 7:52 pm IST

जींद (हरियाणा), 13 अक्टूबर (भाषा) जींद की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अभियुक्त दीपक को कारावास की सजा के साथ-साथ उसपर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 24 जनवरी 2019 को पुलिस से शिकायत की थी कि 23 जनवरी को उसकी बहन घर से गायब हो गई और तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बहन का कोई सुराग नहीं लगा।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि फरमाना गांव का दीपक उसकी बहन का अपहरण कर ले गया है । बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसपर अपहरण के साथ साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।

भाषा सं राजकुमार

राजकुमार


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