मेघालय में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को कारावास

मेघालय में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को कारावास

मेघालय में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को कारावास
Modified Date: July 22, 2025 / 09:57 am IST
Published Date: July 22, 2025 9:57 am IST

खलीहरियात (मेघालय), 22 जुलाई (भाषा) मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को एक बच्ची से बलात्कार करने के अपराध में कारावास की सजा सुनाई है।

यह घटना 2021 को खलीहरियात में हुई थी।

पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश बी खरियम ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं आठ (यौन हमला) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने अपराधी को दो धाराओं के तहत तीन से चार साल की सजा सुनाई। उसने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे नहीं भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अदालत ने पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए है।

भाषा सं

सिम्मी

सिम्मी


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