युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
Modified Date: January 10, 2023 / 10:22 pm IST
Published Date: January 10, 2023 10:22 pm IST

जींद,10 जनवरी (भाषा) हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने युवती का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुये एक व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी है । अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि व्यक्ति को एससी एसटी अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है । इसके अलावा उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

गौरतलब है कि 13 मई 2019 को सदर थाना सफीदों इलाके के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 12 मई दोपहर को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई और तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा।

पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में पता चला कि मामले में कैथल के वाता गांव निवासी मनीष इसमें संलिप्त है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने, पॉक्सो अधिनियम तथा एससी एसटी अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी थी, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने मनीष को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा सं रंजन

रंजन


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