नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा
नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा
मंगलुरु (कर्नाटक), 12 मार्च (भाषा) मंगलुरु की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मंगलुरु की जिला एवं सत्र अदालत ने अबु बकर को यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, अबु बकर के खिलाफ बंटवाल ग्रामीण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (दुष्कर्म) और 351(2) (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह घटना 29 मार्च, 2025 की है, जब आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
विशेष लोक अभियोजक सहाना देवी ने पीड़िता की ओर से अदालत में पक्ष रखा।
भाषा सं राजेंद्र खारी
खारी

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